Saraswati Vidya Mandir

Arya Nagar (North) Gorakhpur

सरस्वती विद्या मन्दिर जीजाबाई महिला छात्रावास छात्रावास नियमावली

  • 1- सरस्वती विद्या मन्दिर, आर्य नगर, गोरखपुर में अध्ययनरत् छात्राएँ ही प्रवेश हेतु योग्य हैं। आवेदन पत्र छात्रावास कार्यालय से नकद रू0 250.00 भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
  • 2- छात्रावास में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्राओं को निर्धारित आवेदन पत्र छात्रावास कार्यालय से 01 अप्रैल से प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रुप से भरे गए आवेदन पत्र कार्यालय में नवम् से द्वादश तक की छात्रायें 15 अप्रैल तक एवं महाविद्यालय की छात्रायें 15 जुलाई तक अवश्य जमा कर दें। अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
  • 3- सभी रिक्तियों को पूर्ण रुप से स्थायी व स्थानीय पता, दूरभाष नं- एवं मोबाइल नं- अवश्य लिखें। निर्धारित स्थान पर पिता एवं स्थानीय अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य करायें।
  • 4- आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर माता/पिता के अतिरिक्त मिलने वाले अभिभावक का फोटो लगाना आवश्यक है। फोटो लगे व्यक्ति को ही छात्रा से मिलने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • 5- सीटों का आवंटन साक्षात्कार एवं मेरिट के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के अभिभावक को भी आना होगा, साक्षात्कार के समय उपस्थित न रहने पर संबन्धित छात्रा के प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • 6- जो छात्राएँ परीक्षा में असफल हो गई हैं, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिनके माता/पिता/अभिभावक का आवास गोरखपुर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत आता है, उन्हें भी छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश संबन्धित सभी अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।
  • 7- वार्षिक परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन के अन्दर छात्रावास खाली कर देना होगा।
  • 8- कक्ष में तीन/चार छात्राओं के लिए आवासीय व्यवस्था है।
  • 9- प्रवेश प्राप्ति के बाद यदि कोई छात्र सत्र की समाप्ति के पहले ही छात्रावास छोड़ना चाहती है तो उसे पूरे सत्र का शुल्क देना होगा।
  • 10- विशेष परिस्थितियों में छात्राओं से छात्रावास खाली कराने का सर्वाधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।
  • 11- छात्रावास परिसर के बाहर किसी भी घटना के लिए छात्रावास प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
  • 12- प्रवेश के समय कमरे में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर अथवा फिटिंग के नुकसान होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्रावासी की होगी तथा किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर मरम्मत का खर्च उसे वहन करना होगा।
  • 13- छात्रावास में बिजली, पानी अथवा किसी अन्य फिटिंग के नुकसान होने पर यदि किसी एक छात्रा की जिम्मेदारी उस नुकसान के प्रति स्थापित नहीं हो पाती है तो उस नुकसान की भरपाई सामूहिक रुप से सभी छात्रावासियों से की जाएगी।
  • 14- कक्षों में पंखा एवं बल्ब/ट्यूबलाईट को छोड़कर किसी अन्य बिजली के उपकरण जैसे हीटर, प्रेस आदि का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। यदि कोई छात्रावासी इसका प्रयोग करेगी तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है। कक्ष में गैस सिलिण्डर का प्रयोग सख्त मना है।
  • 15- यदि कोई छात्रावासी एक या अधिक रात्रि के लिए छात्रावास से बाहर जाना चाहती है तो उसे अपने अभिभावक की स्वीकृति एवं अधीक्षक से लिखित अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें छात्रावास से निष्कासन भी सम्भव है।
  • 16- प्रतिदिन सायं 6:30 बजे छात्राओं की उपस्थिति ली जाएगी। छात्रावास का मुख्य गेट सायं 6:00 बजे बन्द हो जाएगा।
  • 17- छात्रावास में छात्रावासी से मिलने माता/पिता या स्थानीय अभिभावक (जिनके नाम छात्राओं को प्रवेश के समय प्रवेश फार्म पर अंकित कराना होगा।) ही आ सकते हैं।
  • 18- शीतकाल में सायं 5 बजे तथा ग्रीष्मकाल में 6 बजे के बाद छात्रा को बाहर जाने या रहने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में लिखित रुप से छात्रावास अधीक्षक/अभिरक्षिका से अनुमति लेना आवश्यक है।
  • 19- छात्राओं को चाहिए कि बाहर जाते समय सुरक्षा की दृष्टि से अपने कक्ष को बन्द रखें। किसी भी मूल्यवान वस्तु को अपने जोखिम पर रखें। यदि कोई वस्तु खो जाती है तो उसकी सूचना अभिरक्षिका को अवश्य दे दें। जो मामले की जाँच करेगी परन्तु किसी भी दशा में ऐसे नुकसान की जिम्मेदारी छात्रावास प्रशासन की नहीं होगी।
  • 20- सभी छात्रावासियों को छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
  • 21- सभी छात्रावासियों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रावास को साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग करेंगी।
  • 22- इस नियमावली में संशोधन/परिवर्तन का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है।