उपरोक्त शुल्क में आवास, विद्युत, रखरखाव, भोजन-जलपान की व्यवस्था सम्मिलित है।
द्वितीय किस्त 15 अक्टूबर एवं तृतीय किस्त 15 दिसम्बर तक जमा करना अनिवार्य
है अन्यथा रू 10.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा ।
निम्नलिखित व्यवस्थाओं एवं नियमों के पालन के प्रति हम वचनबद्ध हैं:-
- 1- रविवार, विशिष्ट पर्वों के अवकाश एवं जन्मदिन को निर्धारित अवधि तक घर से आने वाले फोन पर वार्ता सम्भव होगी, वार्ता के उपरान्त पंजी पर रिकार्ड अंकित करना होगा। विशेष परिस्थिति में ही छात्रावास से बाहर फोन से वार्ता की अनुमति दी जायेगी।
- 2- माह के अंतिम रविवार को अनुमति प्राप्त कर तथा आगमन पंजी पर हस्ताक्षर कर (जिनका फोटो छात्रावास में होगा) अपने पाल्य से मिलेंगे। अन्य दिनों में अनुमति नहीं मिलेगी।
- 3- स्थानाभाव के कारण अभिभावकों के रुकने की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं है।
- 4- छात्रावास द्वारा घोषित अवकाशों के नियत समय पर छात्रा को ले जाने और पहुँचाने का दायित्व अभिभावक का ही होगा। पिताजी द्वारा अधिकार प्रस्तुत करने पर किसी अन्य के साथ जाने की अनुमति दी जायेगी।
- 5- अभिभावक के द्वारा दूरभाष पर किसी भी प्रकार के आग्रह से छात्रा को कहीं भी नहीं भेजा जायेगा।
- 6- छात्रा अपने सम्पूर्ण सामानों की सूची दो प्रतियों में बनाकर दिखाने के बाद एक प्रति अपने पास एवं दूसरी छात्रावास-प्रभारी के पास रखेगी। समय-समय पर संशोधन सूची में आते रहना चाहिए।
- 7- नगद धन, कीमती वस्तुएँ, अवांछित वस्तुएँ प्राप्त होने पर छात्रा को तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- 8- छात्रावास सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने, बिना अनुमति परिसर छोड़ने, दिनचर्या का पालन न करने व कार्यक्रमों में भाग न लेने, छात्राओं, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के प्रति व्यवहार ठीक न रखने, स्वाध्याय के समय शोर करने व टहलने, स्वच्छता न रखने, गृहकार्य पूरा न करने आदि कारणों से भी छात्रावास सुविधा से वंचित किया जायेगा।
- 9- भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों से अनुत्तीर्ण छात्राओं को पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 10-शुल्क समय से जमा करना होगा।
- 11-छात्रावास में छात्रा को पिताजी, माताजी तथा मिलने वाले अभिभावक का एक-एक फोटो छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा।
- 12-उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त समय-समय पर विद्यालय व छात्रावास प्रशासन के निर्णयों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।